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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से अनुमति
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की आवश्यकताओं व तत्संबंधी अधिसूचनाओं के अनुरूप एनपीसीआईएल अपनी न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं/ पार्कों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्राप्त करता है।
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से अनुमति प्राप्त करने के विभिन्न् चरण/ आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:
- पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का अनुमोदन
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन
- जन परामर्श
- परियोजना पश्च मॉनीटरन योजना
भारतीय विनियामक कार्यढांचे ( 1986 से पहले) के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति कार्य-पूर्व आवश्यकता नहीं थी। अतएव टीएपीएस 1 व 2, आरएपीएस 1 व 2, एमएपीएस, एनएपीएस तथा केएपीएस 1 व 2 के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।
एनपीसीआईएल द्वारा प्राप्त की गई पर्यावरणीय सहमतियों का विवरण इस प्रकार है: